अगर आपका पालतु पशु या आप गंदगी फैलाते है तो देना होगा 5,000 जुर्माना

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अगर आपका पालतु पशु या आप सङक या फिर पार्क या किसी भी सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाते हुवे पाये जायेंगे तो आपसे 100 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जुर्माना वसुला जा सकता है ।

नगर निगम क्षेत्र में गंदगी फैलाने वालों की अब खैर नही है , अब उन्हे शहर मे गंदगी फैलाने पर भारी-भरकम जुर्माना देना होगा। नगर निगम ने सदन बोर्ड द्वारा स्वीकृत जुर्माने को लेकर अखबारों में अंतिम विज्ञापन प्रकाशित करा दिया है। जैसे ही इसका सरकारी गजट हो जाता है उसके बाद नगर निगम जुर्माना वसुलना शुरु कर देगा । पालतू पशुओं के गंदगी करने से लेकर पार्क में कूड़ा फेंकते पकड़े जाने पर लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा।

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आपको बता दे गोरखपुर नगर निगम ने एक सुची जारी किया है , जिसमे 24 बिंदुओं पर गंदगी को लेकर जुर्माना निश्चित किया गया है।

जुर्माना

  • पालतू कुत्ते, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़ा, सुअर यदि सार्वजनिक सड़क या पार्क में गंदगी करते हैं तो उनके मालिकों को 1,000 रुपये जुर्माना नगर निगम में जमा कराना होगा।
  • खुले मे कचरा डालने पर 100 रुपये देना होगा ।
  • दुकानदारों पर गंदगी फैलाने का 250 रुपये जुर्माना होगा ।
  • रेस्टोरेंट मालिक गंदगी फैलाते है तो उनहे 500 रुपये देना होगा ।
  • गन्ने का रस या ठेले पर सामान बेचने वाले गंदगी फैलाते मिले तो 1000 रुपये जुर्माना देना होगा ।
  • सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों पर बिना अनुमति पोस्टर चिपकाने पर 2000 रुपये जुर्माना देना होगा ।
  • भवन का मलबा सड़क पर फेंकने पर 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा ।
  •  मीट की दुकानों के बाहर जानवर की हड्डियां या गंदगी मिलने पर 1,500 रुपये जुर्माना देना होगा ।
  •  खुले में मीट, मछली पकाने और गंदगी फैलाने पर 5,000 रुपये जुर्माना देना होगा।
  • हेयर कटिंग सैलून वाले बाल सड़क पर फेंकते हैं तो 200 रुपये जुर्माना देना होगा।
  • बिल्डिंग मटीरियल का बिजनेस आम रास्ते पर करने पर 2,500 का जुर्माना देना होगा।
  • सड़क किनारे गाड़ी की धुलाई और पानी की बर्बादी पर एक हजार रुपये जुर्माना देना होगा।
  • पार्क आदि में कूड़ा फेंकने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
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अपर नगर आयुक्त डीके सिन्हा का कहना है कि जुर्माने की रकम को लेकर सदन से मंजूरी ली जा चुकी है। इसे लेकर आपत्तियां मांगी गई थीं। आपत्तियों को दूर कर फिर प्रकाशन करा दिया गया है। इलाहाबाद से सरकारी गजट होने के बाद जुर्माना वसूलने का रास्ता साफ हो जाएगा। प्रकाशन के बाद यह एक्ट बन जाएगा।

अ‍गर आपका पालतु पशु रोड पर गंदगी करते है तो सम्हल जाये अन्यथा देना होगा भारी जुर्माना । यह आपका कर्तव्य है कि अपने शहर और नगर निगम क्षेत्र को साफ रखे ।

अगर आपका पालतु पशु या आप गंदगी फैलाते है तो देना होगा 5,000 जुर्माना

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