डीएम के आदेश अनुसार 25 से 31 मई तक खुलेंगी दुकानें, हॉटस्पॉट के 3 किमी तक रोक

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कुशीनगर : डीएम के आदेश अनुसार अब कुशीनगर जिले मे 25 से 31 मई तक खुलेंगी दुकानें, कुशीनगर जिलाधिकारी ने कुछ शर्तो के साथ फिर से जिले मे 6 दिनो के लिए दुकानो को खोलने का आदेश जारी किया है ।

आदेश मे कहा गया है कि लाकडाउन के दौरान आम जनमानस को जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओ के आपुर्ति हेतु स्थानिय स्तर पर दिनांक 25 से 31 मई 2020 तक निय्मानुसार व्यव्स्था निर्धारित की जाती है । निर्धारित समयावधि के अनुसार दुकानो की अनुमति शर्तो के साथ प्रदान की जा रही है । दुकानो पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कङाई से सुनिश्चित किया जायेगा ।

दिनदुकानो के प्रकारसमय
सोमवार 25/05/2020स्टेशनरी/इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रानिक्स/मोबाइल बिक्री व मरम्मत /मिठाई/झाडू/मिट्टी के बर्तन/ज्वेलर्स/कपड़े की दुकान/कोयला की दुकान / कॉपी-किताब की दुकान / हार्डवेयवाहन शो-रुम/दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक
बुधवार 27/05/2020
शुक्रवार 29/05/2020
स्टेशनरी/इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रानिक्स/मोबाइल बिक्री व मरम्मत /मिठाई/झाडू/मिट्टी के बर्तन/ज्वेलर्स/कपड़े की दुकान/कोयला की दुकान / कॉपी-किताब की दुकान / हार्डवेयवाहन शो-रुम/सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक
मंगलवार 26/05/2020
गुरुवार 28/05/2020
शनिवार 30/05/2020
किराना/गल्ला/मोबाइल/घङी चश्मा बिक्री व रिपेयरिंग/कास्मेटिक्स/होम प्लायन्सेज-टीवी, फ्रिज आदि/ जूता-चप्पल/टायर-ट्यूब/आटो पार्ट्स /फर्नीचर/बैग अटैची/बर्तन/पान मशाला (तम्बाकू रहित) एव पान सामग्री की दुकाने /सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक
रविवार 31/05/2020साप्ताहिक बंदी ( अनिवार्य )

प्रतिदिन प्रातः 09.00 बजे से सायं 09.00 बजे तक खुलने वाली दुकाने

मेडिकल्स (दवा की दुकानें)/बेकरी/अण्डा-दूध-ब्रेड/बिल्डिंग मैटेरियल्स/खाद/वीज/ कृषि यंत्रों के स्पेयर पार्ट्स/साइकिल-मोटरसाइकिल के पंचर/मरम्मत की दुकानें/ प्लम्बर।

मछली/मीट की दुकानें प्रतिदिन दोपहर 02.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक खुलेंगी।

बडे शोरूम, बडी दुकानें, काम्प्लेक्स, शापिंग मॉल, होटल (सत्कार सेवाएं) इत्यादि पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे।

( A ) तम्बाकू एवं निकोटिन युक्त पान मसाला/ गुटका के निर्माण /भण्डारण / विक्रय पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगा तथा किसी भी प्रकार के पान मसाला खा कर व सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा तथा किसी भी प्रकार का पान मशाला व अन्य खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।

( B ) जनपद के 07 हाटस्पाट क्षेत्रो के तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी ।

1- ढाढ़ा खुर्द बेलवनिया, नगर पालिका परिषद हाटा, तहसील हाटा, कुशीनगर

2- ग्राम बलुआ तकिया थाना पटहेरवा, तहसील तमकुहीराज, कुशीनगर

3- ग्राम काटी, तहसील पडरौना, जनपद – कुशीनगर

4- ग्राम कटाई भरपूरवा, तहसील खड्डा,जनपद कुशीनगर

5- ग्राम रामपुर मिश्रौली, तहसील पडरौना, जनपद कुशीनगर

6- पडरी मल्लाह टोली, तहसील हाटा कुशीनगर

7- सखवनिया बुजुर्ग ( शिवराजपुर टोला ), तहसील कसया , कुशीनगर

इसके अतिरिक्त जनपद में उपरोक्त के अतिरिक्त कहीं भी हॉटस्पाट, कन्टेनमेंट जोन घोषित होता है तो उक्त क्षेत्र के तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी।

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