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उत्तर प्रदेश

दुर्गापूजा सहित सभी त्योहारों के लिये यूपी सरकार ने जारी की गाइडलाइन, जानें कहां मिली छूट कहां जारी रहेगा प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश सरकार ने नवरात्र, दशहरा व रामलीला से संबंधित सामूहिक आयोजनों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश यानि गाइडलाइन जारी कर दिया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार ही सभी कार्यक्रम जैसे प्रतिमा स्थापना एवं विसर्जन, रामलीला, जागरण, मेला आदि का आयोजन किया जायेगा |

बता दे कि इन क्रार्यक्रमो का आयोजन करने के लिए जिलो के डीएम से पुर्व मे अनुमति लेना अनिवार्य होगा ।

सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार, इस साल सड़कों और चौराहों पर पर मूर्तियों की स्थापना की अनुमति नही दी जाएगी । साथ ही कंटेंनमेंट जोन में किसी भी कार्यक्रम की अनुमति नहीं होगी।

कार्यक्रम स्थल के विषय में 

  1. इन आयोजनों के लिये स्थल पूर्व में चिन्हित कर उसकी सीमा सुनिश्चित करते हुये, विस्तृत साइट प्लान तैयार कर लिया जाये, जिससे शारीरिक दूरी बनाये रखने, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाईजेशन के मानक के पालन में सुविधा होगी।
  2. कार्यक्रम स्थल पर सैनिटाईजर्स, थर्मल स्कैनिंग उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति तथा फर्श पर शारीरिक दूरी हेतु वृत्त (गोला) चिन्हांकन सुनिश्चित किया जाये प्रवेश द्वार पर ही हैण्ड सेनेटाइजेशन तथा थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक होगा।
  3. कार्यक्रम स्थल पर दर्शकों एवं आगन्तुकों के प्रवेश एवं निकास के अलग अलग एवं यथासंभव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित किए जाएंगे।
  4. केवल वही स्टाफ तथा दर्शक प्रवेश के लिए अनुमन्य होंगे जिसमें किसी प्रकार के कोविड के लक्षण नहीं होंगे। यदि किसी में कोविड लक्षण पाया जाता है तो उसे शिष्टता के साथ प्रवेश से मना किया जायेगा तथा चिकित्सा उपचार लेने की सलाह दी जायेगी।
  5. सभी स्टाफ तथा दर्शकों को फेस कवर/मास्क का उपयोग तथा कार्यक्रम स्थल के अन्दर एवं बाहर शारीरिक दूरी के मानक का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
  6. कार्यक्रम परिसर में आवश्यकतानुसार स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था रखी जाएगी जिसमें प्राथमिकता पर डिस्पोजल कप/गिलास का प्रयोग किया जायेगा।
  7. वातानुकूलन आदि के लिए सी0पी0डब्ल्यू0डी0 द्वारा जारी गाइड लाइन का अनुपालन किया जाएगा, जिसके अनुसार एसी का तापमान 24-30 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी रेन्ज 40-70 डिग्री के अन्तर्गत रखना होगा तथा cross ventilation की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
  8. सामूहिक खान-पान/लंगर/अन्य दान आदि कार्यक्रमों में भोजन बनाने, वितरण एवं अवशेष वस्तुओं के डिस्पोजल आदि में शारीरिक दूरी के नियमों तथा स्वच्छता एवं हाईजीन का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
  9. कार्यक्रम स्थल, विशेषकर बारंबार प्रयोग में आने वाले स्थलों (जैसे दरवाजे के हैण्डिल, लिफट के बटन, लाइन लगने वाले बैरिकेट सीट, बेंच वॉशरूम की टोटी आदि) की नियमित रूप से सफाई एवं विसंक्रमण (एक प्रतिशत सोडियम हाइड्रो क्लोराइड का प्रयोग करते हुये) बारंबार किया जाएगा।
  10. प्रयोग किए गए फेस कवर्स, मास्क को परिसर में उपलब्ध कवर्ड डस्टबीन में ही निस्तारित किया जायेगा।
  11. शारीरिक दूरी तथा मास्क पहनने के मानकों के अनुपालन के निगरानी हेतु क्लोज सर्किट कैमरा (CCTV) लगवाने पर भी विचार कर लिया जाये।
  12.  ऐसी सभी कार्यक्रमो में चिकित्सा आधारभूत सुविधाओं के दृष्टिगत कार्यक्रम स्थानों को निकटवर्ती हास्पिटल से मीटिंग करने की भी योजना बना ली जाये।

कार्यक्रम आयोजन के विषय मे दिशा निर्देश

  1. कंटेनमेंट जोन में किसी भी त्योहार विषयक गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी कन्टेनमेन्ट जोन से किसी भी आयोजक, कर्मचारी अथवा विजिटर्स को आयोजन में आने की अनुमति भी नहीं होगी।
  2. प्रत्येक गतिविधियों के संचालन (धार्मिक स्थल, रैली, विसर्जन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेला आदि) की पूर्व योजना सभी सम्बन्धित संगठन/व्यक्तियों/संघों के साथ मिलकर तैयार कर ली जाये।
  3.  शारीरिक दूरी के मानक तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायो का प्रत्येक समय निरीक्षण किये जाने हेतु आयोजको द्वारा यथोचित मैनपावर (मानव शक्ति) तैनात किये जाए।
  4. कार्यक्रम आयोजक द्वारा अपने स्टाफ हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संसाधन यथा. फेस कवर्स, मास्क, हैण्ड सैनेटाइजर्स, साबुन, सोडियम हाइपोक्लोराइट्स आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
  5. थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क सुनिश्चित करने हेतु वालंटियर्स की तैनाती की जाए।
  6. आयोजकों द्वारा यथासम्भव “स्पर्श रहित भुगतान (Contact less payment) की व्यवस्था की जाए तथा कार्यक्रम स्थल पर “क्या किया जाए” और “क्या न किया जाए” (Do’s and dont’s)का मार्ग निर्देश भी प्रदर्शित किया जाए।
  7. कार्यक्रम स्थल पर कोविड-19 से बचने के उपायों से सम्बन्धित पोस्टर्स / बैनर्स लगाये जायें तथा यथा सम्भव ऑडियो/विजुअल प्रचार-प्रसार भी किया जाये।

कार्यक्रम आयोजक एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तिों के विषय में 

  1. 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गम्भीर रोगों से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर सुरक्षित रहने की सलाह दी जाए यह कार्यक्रम के आयोजकों/प्रबन्धकों व उनके कार्मिकों पर भी लागू होगा।
  2. सार्वजनिक स्थलों पर सभी व्यक्ति यथासंभव आपस में 06 फिट की दूरी बनाये रखें, फेसकवर/मास्क का प्रयोग अनिवार्यतः करें, साबुन से कम से कम 40 सेकेण्ड तक नियमित रूप से हाथ धोयें (यदि ये प्रथम दृष्टया गन्दे नहीं दिख रहें हों तब भी) तथा अल्कोहलयुक्त हैण्ड सैनिटाईजर्स का (न्यूनतम 20 सेकंड तक) प्रयोग करें।
  3. संचरण मानकों का सख्ती से पालन करें। खांसते/छींकते समय मुंह व नाक पर टिशू पेपर/रुमाल/कोहनी का प्रयोग करें तथा प्रयुक्त टिशू पेपर का उचित डिस्पोजल भी करें। सार्वजनिक स्थलों पर थूकने को सख्ती से प्रतिबन्धित किया जाये।
  4.  किसी भी बीमार व्यक्ति की सूचना तथा स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी के विषय में सूचना यथा शीघ्र राज्य व जिला हेल्पलाईन पर सूचना दी जाये।
  5. आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग सभी को करने की सलाह दी जाये।

कार्यक्रम के दौरान संदिग्ध/पॉजिटिव व्यक्ति पाये जाने की स्थिति में

  1. कार्यक्रम/प्रदर्शन/रैली आदि के दौरान किसी भी व्यक्ति के कोविड लक्षणयुक्त (Symptomatic) पाये जाने पर, जब तक उसे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नहीं हो जाती है, तब तक के लिये आइसोलेट (पृथकवास) करने हेतु, प्रत्येक आयोजन स्थल पर एक पृथक आइसोलेशन कक्ष/स्थल की व्यस्था भी सुनिश्चित की जाये।
  2.  संदिग्ध / बीमार व्यक्ति को उक्त आइसोलेशन कक्ष/स्थल पर, अन्य व्यक्तियों से अलग आइसोलेट किया जाए।
  3. आइसोलेशन के दौरान व्यक्ति मास्क/फेस कवर सतत् धारण किए रहेगा, जब तक की चिकित्सक द्वारा उसका परीक्षण न कर लिया जाए। 
  4. यदि उस व्यक्ति में कोविड के लक्षण दिखे अथवा स्वास्थ्य में और गिरावट आए तो निकटतम अस्पताल/क्लीनिक/स्वास्थ्य सेवा/जिला अथवा स्टेट हेल्पलाइन को सूचित किया जाए।
  5. संदिग्ध/बीमार व्यक्ति के सम्पर्क में आये लोगों की ट्रेसिंग एवं विसक्रमण की कार्यवाही की जाएगी। 
  6. जहाँ पर पॉजिटिव व्यक्ति पाया जाएगा उस स्थल को भी विसंक्रमित किया जाएगा।

रैली, जुलूस/मूर्ति स्थापना एवं विर्सजन के संबंध में दिशा निर्देश

  1. मूर्तियों की स्थापना पारम्परिक परन्तु खाली स्थान पर की जाये,उनका आकार छोटा रखा जाये तथा मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहें।
  2. चौराहों तथा सड़क पर कोई मूर्ति, ताजिया न रखी जायें, आवश्यकतानुसार बैंकल्पिक व्यवस्था हेतु जिला प्रशासन आयोजन समितियों से विचार-विमर्श कर कोविड-19 के प्रोटोकाल के अनुसार कार्यवाही करें।
  3. मूर्तियों के विसर्जन में यथा सम्भव छोटे वाहनो का प्रयोग किया जाय मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही सम्मिलित रहे।
  4. रैली/विसर्जन के लिये रूट प्लान, विसर्जन स्थलों का चिन्हांकन, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण, शारीरिक दूरी का पालन जैसे बिन्दुओं की पूर्व में ही योजना बना ली जाये तथा इसे दृढता के साथ लागू किया जाये।
  5. रैली/विसर्जन आदि के समय भीड निर्धारित सीमा से अधिक न हो तथा शारीरिक दूरी व मास्क पहनने के मानकों का पालन अवश्य किया जाए। 
  6. ऐसी रैलियों की संख्या तथा इसमें निहित दूरी का उचित प्रबन्धन किया जाये। ऐसी रैली या विसर्जन, जिसमें लम्बी दूरी निहित हो. उनमें एम्बुलेन्स की सेवायें भी प्राप्त की जायें।
UP  Government Guideline For Durga Pooja and Festivals

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