मोदी सरकार के इस फैसले से कांपेगी हिंसा करने वालों की रूह:

मोदी सरकार ने आज एक अहम फैसला लिया है , कोरोना वायरस के तबाही से देश को बचाने के लिए बहुत सारे कोरोना योध्दा कार्य कर रहे है । कोरोना वायरस के इस जंग को जीतने के लिए खड़ें कोरोना योध्दाओं पर हो रही हिंसा को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है।

कोरोना योध्दाओं के लिए पीएम मोदी की अगुवाई में बुधवार को ही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक अध्यादेश पास किया गया है। इस अध्यादेश के पास होने के बाद अब स्वास्थ्यकर्मियों और कोरोना योध्दाओं पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। अब अगर कोई कोरोना योध्दाओं पर हमला करने की सोचेगा भी तो उसकी रूह: काप उठेगी , अब ऐसे लोगो के लिए 3 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि प्रस्तावित अध्यादेश में स्वास्थ्यकर्मियों के घायल होने, सम्पत्ति को नुकसान होने पर मुआवजे का भी प्रावधान किया गया है। जावड़ेकर ने कहा कि प्रस्तावित अध्यादेश के माध्यम से महामारी अधिनियम 1897 में संशोधन किया जाएगा। इससे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कर्मियों की सुरक्षा और उनके रहने व काम करने की जगह को हिंसा से बचाने में मदद मिलेगी। यह एक अध्यादेश लाया गया है, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा।

पांच लाख तक का जुर्माना

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उन्होंने कहा कि गंभीर चोटों के मामले में आरोपी को छह महीने से सात साल तक की सजा हो सकती है। साथ में दोषी पर एक लाख रुपये से लेकर पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि यदि स्वास्थ्यकर्मियों के वाहनों या क्लीनिकों को नुकसान पहुंचता है तो क्षतिग्रस्त संपत्ति का दोगुना मुआवजा दोषियों से लिया जाएगा। 


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