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बड़ी राहत – आज से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति, बड़ी राहत शर्ते लागू

बड़ी राहत – आज से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति है, कोरोना वायरस ( Corona Virus ) के वजह से पुरे देशभर मे लाकडाउन किया है , इस लॉकडाउन के बीच गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने बड़ी राहत वाली खबर का ऐलान किया है । सरकार ने शनिवार से सभी तरह की रजिस्टर्ड दुकानें खोलने की छूट दे दी है । इसमें जरूरी और गैर-जरूरी सामान की दुकानें भी शामिल हैं । इन दुकानों में काम करने वाले लोगो को लॉकडाउन के लिए जारी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा ।

एक सबसे अहम बात ये है कि शॉपिंग मॉल्स या मार्केट कांप्लेक्स में जो दुकाने है उन्हे खोलने की छूट नहीं दी गई है ।

गृह मंत्रालय की शर्ते

गृह मंत्रालय ने दुकान खोलने की इजाजत देते हुए, कोरोना संक्रमण संबंधी चिंताओं का भी पूरा ध्यान रखा है ।

केंद्र सरकार के शर्तो के मुताबित ही खुलेंगी दुकाने :-

  • दुकान में पहले के अनुसार आधा स्टाफ ही काम करेगा ।
  • दुकानों में बिना मास्क काम करने की इजाजत नहीं है ।
  • काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बेहद जरुरी है ।

किराना दुकानो से ले सकेंगे समान

अब आपको अपने जरूरत का सामान आस-पास के किराना स्टोर्स से खरीद सकते हैं । लेकिन आप दुकान पर जब भी जाएं तो मास्क लगाकर जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन जरुर करें।

जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल रहेंगे बंद

सरकार ने यह साफ कहा है कि सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार और ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल लॉकडाउन खत्म होने तक बंद ही रहेंगे ।

मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को छुट नही

Home Ministry के आदेश के मुताबिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वे सभी दुकानें खुलेंगी, जो शॉप्स एंड एस्टेबलिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं । सिंगल ब्रांड और मल्टी ब्रांड की दुकाने अभी भी बंद ही रहेंगे । मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी भी बंद ही रहेंगे ।

ग्रामीण इलाकों में छूट

ग्रामीण इलाकों में बाजार पूरी तरह से खुल सकेंगे । यहां सभी तरह की दुकानों को खोलने की इजाजत मिल गई है ।


News Title :- बड़ी राहत – आज से सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति, बड़ी राहत शर्ते लागू


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