यूपी में शादी के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति, कोरोना गाइडलाइन के नाम पर परेशान नहीं करेगी पुलिस

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में शादी समारोहों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नए दिशा-निर्देश जारी कर दिये ।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि अब शादी समारोह के लिए किसी को भी पुलिस या प्रशासन की अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नही है ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल सूचना देकर कोविड प्रोटोकाल और गाइडलाइन के सभी निर्देशों का पालन करते हुए कोई भी शादी समारोह का आयोजन किया जा सकता है।

यही नहीं मुख्यमंत्री ने शादी समारोह के लिए निर्धारित लोगों की संख्या पर भी स्थिति स्पष्ट की है, उन्होंने बताया कि बैंड बाजा, डीजे या फिर अन्य कर्मचारी लोगों की निर्धारित संख्या में शामिल नहीं होंगे ।

मुख्यमंत्री योगी ने पुलिस महकमे के पेंच भी कसे हैं, उन्होने कहा कि गाइडलाइन के नाम पर उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा, लोगों को जागरूक करें, गाइडलाइन का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करें ।

उन्होंने स्पष्ट किया है कि शादी में बैंड बजाने और डीजे पर कोई रोक नहीं है। निर्धारित समय में इसे बजाने से रोकने वाले अधिकारियों व पुलिसकर्मियों पर कठोर एक्शन होगा।

सीएम योगी ने शादी-समारोहों में 100 से अधिक लोगों को शामिल न होने देने के निर्देश दिए हैं । कोरोना संक्रमण के मामलों को एक बार फिर बढ़ते देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शादी समारोह आदि में 200 व्यक्तियों के शामिल होने की छूट को घटाकर 100 करने के निर्देश दिए हैं ।

साथ ही शादी में हिस्सा लेने वालों के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।

Uttar Pradesh News

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