केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 (Unlock-4 Guidelines) से जुड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे ।
- सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है ।
- 21 सितंबर से सामाजिक, एकैडमिक, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे जमावड़ों को 100 व्यक्तियों के साथ इजाज़त होगी । लेकिन इनमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर जैसी शर्तों को मानना होगा, मतलब 100 लोग राजनीतिक रैली के लिए जमा हो सकते हैं ।
- सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन थियेटर को छोड़कर) और ऐसी जगहें अभी भी बंद रहेंगी ।
- कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू होगा ।
- अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी, जिन्हें गृह मंत्रालय से इजाज़त होगी उन्हे छोड़कर ।
स्कूल-कॉलेज के लिए दिशा निर्देश
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे ।
- राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने यहां स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाने की इजाजत दे सकते हैं।
As per #Unlock4 guidelines, Delhi Metro will resume its services for public from September 7 in a calibrated manner. Further details on the Metro functioning and its usage by the general public will be shared once the detailed SOP on Metros is issued: Delhi Metro Rail Corporation https://t.co/TB1aevteYu
— ANI (@ANI) August 29, 2020