अनलॉक-4 की गाइडलाइंस जारी, जानिए स्कूल खोलने को लेकर क्या कहा गया है

You Can Rate this Post 5 Star post

केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 (Unlock-4 Guidelines) से जुड़े दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जो कि 1 सितंबर से 30 सितंबर तक ये दिशा-निर्देश प्रभावी होंगे ।

  • सरकार ने शर्तों के साथ 7 सितंबर से मेट्रो चलाने को मंजूरी दे दी है ।
  • 21 सितंबर से सामाजिक, एकैडमिक, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक और दूसरे जमावड़ों को 100 व्यक्तियों के साथ इजाज़त होगी । लेकिन इनमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर जैसी शर्तों को मानना होगा, मतलब 100 लोग राजनीतिक रैली के लिए जमा हो सकते हैं ।

  • सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर (ओपन थियेटर को छोड़कर) और ऐसी जगहें अभी भी बंद रहेंगी ।
  • कंटेनमेंट ज़ोन में लॉकडाउन 30 सितंबर तक सख्ती से लागू होगा ।

  • अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी, जिन्हें गृह मंत्रालय से इजाज़त होगी उन्हे छोड़कर ।

स्कूल-कॉलेज के लिए दिशा निर्देश

  • स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक संस्थान, कोचिंग सेंटर 30 सितंबर तक बंद रहेंगे ।

  • राज्य और केंद्रशासित प्रदेश अपने-अपने यहां स्कूलों में ऑनलाइन टीचिंग/टेलि-काउंसलिंग और उससे जुड़े कामों के लिए 50 प्रतिशत टीचिंग और नॉन-टीचिंग स्टाफ को बुलाने की इजाजत दे सकते हैं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *