यूपी की योगी सरकार ने बनाई नई फोर्स, जो बिना वारंट कर सकेगी गिरफ्तारी

UP SSF Force

आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा SSF के गठन की अधिसूचना जारी हुई, 6 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ ने UPSSF के गठन को मंजूरी दी थी ।

कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए SSF ( Special Security Force ) के गठन की मंजूरी के बाद, अब गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है |

बता दे कि को कई तरह की पावर दी गई हैं जिसमे SSF को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार होगा । घर की तलाशी की पॉवर, सहित अनेक असीमित अधिकार दिये गये है ।

मतलब अगर फोर्स के किसी अधिकारी के पास किसी व्यक्ति पर ज़रा सा भी शक है और साथ ही उन्हें ये भी लग रहा हो कि गिरफ्तारी के वारंट को इशू कराने के दौरान अपराधी भागने या सबूत मिटाने का प्रयास कर सकता है तो वो बिना वारंट के उसे तुरंत गिरफ्तार कर सकते हैं।  साथ ही उसके घर की, प्रॉपर्टी की तलाशी भी कर सकते हैं ।

बता दे कि SSF पर राज्य के सरकारी इमारतों, दफ्तरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी होगी और अगर प्राइवेट कंपनी इस फोर्स की सेवा लेना चाहती है, तो उन्हें इसके लिए पेमेंट करना होगा ।

बिना सरकार की परमीशन, SSF के अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कोई भी संज्ञान नहीं ले सकता । यहां तक कि कोर्ट भी नहीं ।

यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के नाम से गठित किए गई इस फोर्स का नेतृत्व एडीजी स्तर का अधिकारी करेगा ।

UP SSF
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