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डीएम के आदेश अनुसार कुशीनगर मे 8 से 30 जून तक खुलेंगी दुकानें

डीएम के आदेश अनुसार
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कुशीनगर : डीएम के आदेश अनुसार अब कुशीनगर जिले मे 8 से 30 जून तक खुलेंगी दुकानें, कुशीनगर जिलाधिकारी ने कुछ शर्तो के साथ फिर से जिले मे दुकानो को खोलने का आदेश जारी किया है ।

आदेश मे कहा गया है कि लाकडाउन के दौरान आम जनमानस को जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओ के आपुर्ति हेतु स्थानिय स्तर पर दिनांक 8 से 30 जून 2020 तक निय्मानुसार व्यव्स्था निर्धारित की जाती है । निर्धारित समयावधि के अनुसार दुकानो की अनुमति शर्तो के साथ प्रदान की जा रही है । दुकानो पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कङाई से सुनिश्चित किया जायेगा ।

दिनदुकानो के प्रकारसमय
सोमवार, बुधवार, शुक्रवारस्टेशनरी/इलेक्ट्रिकल-इलेक्ट्रानिक्स/मोबाइल बिक्री व मरम्मत /मिठाई/झाडू/मिट्टी के बर्तन/ज्वेलर्स/कपड़े की दुकान/कोयले की दुकान / कॉपी-किताब की दुकान / हार्डवेयर वाहन शोरुम/नाई की दुकान/सुपर मार्केटसुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक
मंगलवार, गुरुवार, शनिवारकिराना/गल्ला/मोबाइल/घडी चश्मा बिकी व  रिपेयरिंग/कास्मेटिक्स/होम प्लायन्सेज-टी0वी0,फ्रिज आदि/ जूता-चप्पल/टायर-ट्यूब/वाहन शो-रूम/आटो /बर्तन पार्ट्स/फर्नीचर/बैग अटैची/बर्तन/पान मशाला (तम्बाकू रहित) एव पान सामग्री की दुकानेसुबह 9 बजे से शाम 9 बजे तक
रविवारसाप्ताहिक बन्दी(अनिवार्य)

प्रतिदिन सुबह 09.00 बजे से शाम 09.00 बजे तक खुलने वाली दुकानें:

मेडिकल्स (दवा की दुकाने)/ बेकरी/अण्डा-दूध-ब्रेड/बिल्डिंग मैटेरियल्स/खाद/बीज/ कृषि यंत्रों के स्पेयर पार्ट्स/साइकिल-मोटरसाइकिल के पंचर/मरम्मत की पलम्बर/ फल, सब्जी, मीट, मछली की दुकानें।

धर्मस्थल/पूजा-स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल एवं रेस्टोरेन्ट शासनादेश संख्या-1431/2020 /सीएक्स-3, गृह (गोपन) अनुभाग-3 दिनांक 06 जून, 2020 में दी गयी व्यस्था के अनुसार खोले जा सकते है। उक्त के अतिरिक्त निम्न शर्तों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा

  1. धर्मस्थल/पूजा स्थलों के संबंध में प्रत्येक धर्मस्थल के अन्दर एक बार में एक जगह पर 05 से अधिक श्रद्धालु नहीं होने चाहिए मुख्य द्वार पर सेनिटाइजर एवं इनफारेड-थर्मामीटर की व्यवस्था की जाय। प्रवेश करने वाले व्यक्तियों को फेस कवर/मास्क का प्रयोग करना एवं सोशल-डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करना आवश्यक होगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टेम/माइक से सभी आगन्तुकों को कोविड-19 से बचाव के संबंध में जानकारी दी जाय।
  2. कार्यालय एवं अन्य कार्य स्थल यथा स्टेशन्स, कॉरिडोर, सीढ़ियों पाकिंग स्थल, कैफेटेरिया, सभा कक्ष, कान्फ्रेंस हॉल आदि के प्रवेश द्वार पर हाथों को कीटाणु-रहित करने के लिए सेनेटाइजर डिस्पेंसर आदि और थर्मल स्क्रीनिंग का प्रयोग किया जाय। कन्टेनमेंट जोन में आने वाले अधिकारी/कर्मचारी उक्त अविधि में कार्यालय उपस्थित न हो तथा घर से ही शासकीय कार्य सम्पादित करें वाहनों के ड्राइवर सामाजिक दूरी बनाये रखेंगे। कार्यालय में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्तियों को फेस कवर/मारक का प्रयोग एवं सोशल-डिस्टेंसिंग अनुपालन करना आवश्यक होगा ।

विशेषः-

जनपद के 36 हॉटस्पॉट क्षेत्रों के तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी।

इसके अतिरिक्त जनपद में उपरोक्त के अतिरिक्त कहीं भी हॉटस्पाट/कन्टेनमेंट जोन घोषित होता है तो उक्त क्षेत्र के तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी।

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